अगले साल फरवरी तक अगर आपने अपने मोबाइल सिम कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2018 तक की टाइम लिमिट तय कर दी है। बता दें कि, इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी मोबाइल सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स के सिम कार्ड को उनके आधार से लिंक कर दिए जाए।
दरअसल, मोबाइल सिम कार्डों के जरिए हो रही धोखाधड़ी के चलते सिम को आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2017 का ये आदेश, लोकनीति फाउंडेशन एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान आया था। जिसमें केंद्र को ट्राई को ये निर्देश दिए गए थे कि मोबाइल नंबर्स और उनके यूजर्स की पहचान, पता और डिटेल उपलब्ध हों। कोई भी मोबाइल सिम बिना वेरिफिकेशन के नहीं दी जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इ, मामले में नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब भी मांगा था।
गौरतलब है कि, देश में 90% सिम प्री-पेड हैं, लेकिन अब ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है, जिससे इन सिम को भी आधार कार्ड से जोड़ा जा सकेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान न हो तो यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है। सरकार को जल्द ही पहचान करने की प्रॉसेस को शुरू करनी होगी। वहीं केंद्र की तरफ से कहा गया था कि उसे इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए।
फरवरी 21 , 2019
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