नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने 2011-12 के अपने कर निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं।
National Herald Case: Delhi High Court says Income Tax department has powers to reopen tax proceedings and that the petitioners can approach Income Tax department with their grievances. https://t.co/vqHLzMLTJf
— ANI (@ANI) September 10, 2018
बता दें कि पीठ ने कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीस की याचिका भी खारिज कर दी। उन्होंने भी 2011-12 के अपने कर निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी।
आयकर विभाग के मुताबिक यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने का राहुल गांधी ने खुलासा नहीं किया था। बता दें इस मामले में 16 अगस्त को आयकर विभाग के टैक्स के पुनर्मूल्यांकन के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें आयकर विभाग की ओर से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए 24 पन्नों के नोटिस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 2 हजार करोड़ संपत्ति सौदे में असली लाभार्थी बताया गया है।
जनवरी 10, 2017 को जारी इस नोटिस में दावा किया गया है कि वाईआई कंपनी जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के पास सर्वाधिक कंपनी शेयर थे उसमें प्रियंका गांधी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि कंपनी के सौ फीसदी शोयर उनके कब्जे में आ जाए।
राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी यंग इंडिया में प्रमुख हितधारक है। बता दें यंग इंडिया ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड(एजीएल) का अधिग्रहण किया है। नेशनल हेराल्ड अखबार एजीएल द्वारा प्रकाशित होता है। राहुल गांधी के वकील ने अदालत से आयकर विभाग द्वारा किसी भी दंडात्मक कदम को उठाने से अंतरिम राहत देने की अपील की थी।
आयकर विभाग की ओर से अदालत को बताया गया था इनकम टैक्स विभाग ने राहुल गांधी के खिलाफ कर मूल्यांकन दोबारा शुरू किया है, क्योंकि उन्होंने यह सूचना दबाई कि वह यंग इंडिया के निदेशक हैं।
पिछले माह हुई सुनवाई में राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि कोई भी कर-देनदारी नहीं है, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने कोई भी आय प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने इस मामले में इस मामले को मीडिया में समाचार प्रतिबंध लगाने के लिए भी याचिका दायर की थी।
फरवरी 16 , 2019
फरवरी 16 , 2019
फरवरी 16 , 2019
फरवरी 16 , 2019
फरवरी 16 , 2019
कमेंट करें