राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को SC ने बड़ा झटका दिया है। बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव के सरकारी बंगली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया है। संकारी बंगला विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी और इसे तुच्छ याचिका करार देते हुए दाखिल करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
Supreme Court dismisses a plea of RJD leader Tejashwi Yadav challenging the Bihar government's order asking him to vacate the bungalow allotted to him while he was the deputy chief minister. CJI Ranjan Gogoi also imposed a cost of Rs 50,000 on Tejashwi Yadav. pic.twitter.com/vKVZ1i3xNe
— ANI (@ANI) February 8, 2019
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तेजस्वी से कहा कि पहले आप उपमुख्यमंत्री थे, फिर इस पद पर नहीं रहे। अब आप नेता विपक्ष के तौर पर वैसा ही बंगला पा चुके हैं तो फिर उपमुख्यमंत्री वाले बंगले में क्यों रह रहे हैं?
बताते चलें कि तेजस्वी के बंगले के विवाद की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर SC ने आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
तेजस्वी यादव का बंगली खाली कराने के लिए बिहार सरकार की ओर से पुलिस और अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी ने बंगले के गेट पर चिपकाई गई नोटिस को देखकर जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात लिखी गई थी। यह देखकर अधिकारियों ने आला अफसरों से बात की। इसके बाद राजद नेता गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे जिसके कारण बंगली खानी नहीं कराया जा सका था।
तेजस्वी के बंगले को खाली कराए जाने के मामले में उनके बड़े भाई और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उस दौरान तेजस्वी यादव दिल्ली में थे।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था। दरअसल, बिहार सरकार ने तेजस्वी के उपमुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगली को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था।
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